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नई दिल्ली, 24 अप्रैल (chetnanews)| यहां एक अदालत ने हास्य अभिनेता राजपाल यादव की कंपनी द्वारा पांच करोड़ रुपये का ऋण नहीं चुकाने पर अभिनेता को छह महीने कारावास की सजा सुनाई है। अभिनेता की कंपनी ने एक फिल्म बनाने लिए पांच करोड़ रुपये का ऋण लिया था। अदालत ने राजपाल यादव पर चेक बाउंस होने के सात मामलों का उल्लेख करते हुए उन पर 11.2 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाते हुए कहा कि राजपाल हर मामले में 1.6 करोड़ रुपये का जुर्माना देंगे।

अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी अमित अरोड़ा ने हालांकि अभिनेता की पत्नी राधा यादव के मामले में उदारता दिखाते हुए उन्हें सिर्फ 10 लाख रुपये का जुर्माना देने के लिए कहा।

अदालत ने बाद में अभिनेता को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

दिल्ली की एक कंपनी 'मुरली प्रोजेक्ट्स' ने अभिनेता की कंपनी 'श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट' पर पांच करोड़ रुपये का ऋण अदा नहीं करने का मामला दर्ज कराया था। फिल्म निर्माण कंपनी ने यह ऋण साल 2010 में अभिनेता की बतौर निर्देशक पहली फिल्म 'अता पता लापता' के निर्माण के दौरान लिया था।
 


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