चेतना न्यूज़

  खबरों का सच

(1) नीमच 24 जुलाई 【चेतना न्यूज़】 श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा देह व्यापार में लिप्त आरोपियों की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अभियोजन द्वारा आपत्ति करने पर निरस्त कर आरोपीगण को जेल भेजा गया। एडीपीओ श्री विवेक सोमानी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 23.07.2020 को समय रात्रि 1 बजे के लगभग हाईवें स्थित ग्राम-चल्दु, नीमच की हैं। थाना अजाक नीमच पर पदस्थ निरीक्षक अनुराधा गिरवाल को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम-चल्दु के बाछड़ा डेरे में कुछ महिलायें हाईवे पर आने-जाने वाले लोगो को रोककर देह व्यापार करवा रही हैं, सूचना पर से मय फोर्स के गा्रम-चल्दु बाछड़ा डेरा पहुॅचे जहां पुण्टरों नेे मोबाईल टार्च से इशारा कर पुलिस को दबिश की सूचना दी, जिस पर मय फोर्स के उक्त मकानों की घेराबंदी कर मकानों से अनैतिक देह व्यापार में लीप्त महिलाओं तथा पुरूषों को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा गया तथा जिनसे पुण्टरी नोट तथा अन्य आपत्तिजनक वस्तुऐं बरामद की गई तहकीकात की जाने पर आरोपीगण देह व्यापार में लिप्त पाये गये। जिससे आरोपीगण का कृत्य देह व्यापार अधिनियम के अंतर्गत आने से आरोपीगण को गिरफ्तार कर, मौके की कार्यवाही कर थाने लाया गया व थाना जीरन में अपराध क्रमांक 168/20, धारा 3, 4, 5 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण को नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ आरोपीगण द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। *श्री विवेक सोमानी, ए.डी.पी.ओ.* द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क रखा कि आरोपीगण द्वारा अनैतिक रूप से देह व्यापार किया जा रहा था। जो कि एक गंभीर अपराध हैं।, इसलिए आरोपीगण को जमानत न दी जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर *श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच* द्वारा आरोपीगण नंदनी(मंदसौर), रोमा(मनासा), रानी(मनासा), कल्पना(मनासा), पायल(मनासा), संजना(मनासा), टीना(मंदसौर), बिंदू(मनासा), काजल(मनासा), शोकत(हरियाणा), जुनेद(हरियाणा), शाहित(राजस्थान), हसन(मंदसौर), राहुल (मंदसौर), रेणु(राजस्थान), बुलबुल(राजस्थान), सलोनी(मनासा), खुशबु(मनासा), राधेश्याम(मंदसौर) की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया गया।

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【भारी मात्रा में शराब निर्मित करने वालेे आरोपी की जमानत निरस्त】

नीमच 24 जुलाई 【चेतना न्यूज़】 श्रीमान अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा भारी मात्रा में शराब निर्मित करने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का अपर लोक अभियोजक द्वारा विरोध करने पर निरस्त किया गया। अपर लोक अभियोजक श्री शादाब खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 29.10.2018 थाना-मनासा, नीमच की हैं। थाना मनासा में पदस्थ टीआई श्री किशोर कुमार को मुखबीर सूचना मिली थी, कुछ लोग शंभू के खेत के पास खाल के किनारे बड़ी मात्रा में कच्ची शराब निकाल रहे है। सूचना पर से पुलिस अधिकारी हमराह फोर्स के साथ मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुॅचे जहां पुलिस को आता देख आरोपीगण भागने लगे। जिनका पीछा करने पर तीन व्यक्ति पकडे गये तथा शेष खाल में कूदकर भाग गये। खाल के किनारे कच्ची शराब बनाने की भट्टी जलती हुई दिखी जहां पर काफी मात्रा में शराब से भरी हुई कैने प्राप्त हुई। पकडे़ गये व्यक्तियों से नाम पूछने पर प्रकाश, आकाश, रामनारायण व भागने वालों का नाम श्यामा, सुमित व संदीप बताया। आरोपीगण से शराब बनाने के लाईसेंस बाबत् पूछने पर नहीं होना बताया। मौके पर से 50 कैने भरी हुई तथा 10 केनों में लाहन तथा शराब बनाने के उपकरण जप्त कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। जहां पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना मनासा में अपराध क्रमांक 518/2018, धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण प्रकाश, आकाश, रामनारायण जमानत पर हैं तथा फरार आरोपी सुमित को गिरफ्तार कर अधिनस्थ न्यायालय, के समक्ष पेश किया, जहाँ आरोपी की जमानत खारिज कर जेल भेज दिया था, जिसके पश्चात् आरोपी द्वारा अपर सत्र न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। *श्री शादाब खान, अपर लोक अभियोजक* द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि आरोपी द्वारा भारी मात्रा में हाथ भट्टी की शराब को अवैध रूप निर्मित किया जा रहा था तथा आरोपी घटना दिनांक से फरार था, इसलिए आरोपी की जमानत निरस्त की जाये। *श्रीमान अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच* द्वारा आरोपी सुमित पिता सज्जन बाछड़ा, उम्र-21 वर्ष, निवासी-हाडीपिप्लीया, जिला नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।

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【कार से डोडाचूरा ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज】

जावद 24 जुलाई 【चेतना न्यूज़】 श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा कार से अवैध डोडाचूरा ले जाने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का अपर लोक अभियोजक द्वारा विरोध करने पर निरस्त किया गया। अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैद्य द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 07.07.2020 को थाना जावद की है। थाना जावद पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान आरोपी के अधिपत्य वाले वाहन क्रमांक आरजे 03 यूए 2041 से एक कट्टे में कुल 20 किलोग्राम अवैध मादक पार्दथ डोडाचूरा जप्त किया था। आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया। जिस आधार पर थाना जावद में अपराध क्रमांक 237/2020 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। थाना जावद द्वारा आरोपी राहुल को अपर सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। *श्री दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक* द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि आरोपी से अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा भारी मात्रा में जप्त किया, जो की एक गंभीर अपराध हैं। इसलिए आरोपी की जमानत निरस्त की जाये। *श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद* द्वारा आरोपी राहुल पिता देवीलाल मेघवाल, उम्र-27 वर्ष, निवासी-ग्राम-कुचडौद, तहसील जीरन, जिला-नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।


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