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इंदौर, 25 मई (चेतना न्यूज़)| इंदौर में हुए सुगनीदेवी कॉलेज जमीन घोटाले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक रमेश मेंदोला सहित 17 लोगों पर प्रकरण चलेगा। मेंदोला ने आरोपियों की सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन किया था जिसे बुधवार को विशेष न्यायाधीश बी.के. पालोद की अदालत ने खारिज कर दिया। मामला परदेशीपुरा क्षेत्र में स्थित सुगनीदेवी कॉलेज की तीन एकड़ जमीन बेचने का मामला है। इस पर सुरेश सेठ द्वारा न्यायालय में परिवाद दायर करने पर लोकायुक्त ने पूरे मामले की जांच की और अपना चालान अदालत में पेश किया। इसमें मेंदोला सहित 18 को आरोपी बनाया गया था। एक की मौत हो चुकी है। 

मेंदोला के अधिवक्ता वी.के. जैन के अनुसार, मेंदोला की ओर से 29 अप्रैल को विशेष न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि इस प्रकरण से उनका नाम आरोपियों की सूची से अलग किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस समय का जमीन घोटाला बताया जा रहा है, उस समय वे समिति में थे ही नहीं। वहीं दूसरी ओर न्यायालय ने सुनवाई के बाद में मेंदोला का नाम आरोपियों की सूची से नहीं हटाया है। इस तरह अब मेंदोला सहित 17 लोगों के खिलाफ न्यायालय में मामला चलेगा। 

ज्ञात हो कि वर्ष 1980 में सुगनी देवी कॉलेज की तीन एकड़ जमीन धनलक्ष्मी केमिकल वर्क्‍स को 30 साल के लिए लीज पर दी गई थी। उसके बाद धनलक्ष्मी केमिकल वर्क्‍स ने यह जमीन नंदानगर सहकारी समिति को बेच दी। उस वक्त समिति के अध्यक्ष रमेश मेंदोला थे। वर्ष 2004 में इस जमीन की लीज 30 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। 

सुरेश सेठ ने इस जमीन को लेकर वर्ष 2010 में न्यायालय में परिवाद दायर किया। इस पर लोकायुक्त ने मार्च 2010 में प्रकरण दर्ज कर जांच की और मई 2013 में 18 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। इन आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी है। 
 


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