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शाजापुर 22 जुलाई【 चेतना न्यूज़】 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1. विनोद उर्फ गोलू पिता बाबूलाल प्रजापति उम्र 21 वर्ष, 2. विशाल पिता राजकुमार प्रजा‍पति उम्र 25 वर्ष, निवासीगण तालाबपुरा शुजालपुर सिटी को दिनांक 21/07/2020 को जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया। श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार, दिनांक- 30/06/2020 को शाम साढे 5 बजे टॉकीज के शोरूम की गली में थकने के कारण पीड़िता बैठी थी। तभी मोहल्‍ले के विशाल और मोहित मोटरसायकिल से आए और कहा कि घर छोड़ देंगे । मोहित पीडिता को उसके घर ले गया और गोलू को फोन कर बुलाया। गोलू ने रात में पीडिता के साथ दुष्‍कर्म किया। पीडिता ने घटना की लिखित शिकायत थाना शुजालपुर मण्‍डी पर की। आरोपीगण को दिनांक 20/07/2020 को गिरफ्तार कर दिनांक 21/07/2020 को न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया। जहां से उनका जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर


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