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सागर 24 जुलाई【 चेतना न्यूज़】 न्यायालय- श्रीमान उमाशंकर अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बण्डा, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सितारे लोधी निवासी चारौधा, बंडा जिला सागर का जमानत का आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक श्री ताहिर खान ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 29.05.2020 को 07 साल की नाबालिग लडकी दोपहर को घर के पास मंदिर में खेल रही थी। नाबालिग की मां जब उसे ढूंढते हुए वहां आई तो मंदिर के पीछे परिक्रमा वाली जगह पर बंद अहाने में गांव का ही सितारे लोधी बच्ची के साथ बुरी नियत से छेडछाड कर रहा था। जो बच्ची की मां को देखा तो भाग गया और जाते जाते यह कह रहा था कि अगर किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा। उक्त रिपोर्ट पर थाना बण्डा में अपराध दर्ज किया गया। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी सितारे लोधी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी ने जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सितारे लोधी का प्रस्तुत जमानत हेतु का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

मीडिया प्रभारी/ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी जिला सागर म.प्र.


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