चेतना न्यूज़

  खबरों का सच

सागर 24 जुलाई【 चेतना न्यूज़】 न्यायालय- सुश्री अंकिता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी विट्टू उर्फ दुर्गेश लोधी निवासी बण्डा जिला सागर का जमानत का आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री ताहिर खान ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.03.2020 को काली स्कोरपियो गाडी क्रमांक एम पी 15 सी बी 8967 से पीयूष दुवेदी, भरत लोधी, मनोज यादव एवं विट्टू उर्फ दुर्गेश लोधी बापस बण्डा की तरफ आ रहे थे। विट्टी उर्फ दुर्गेश लोधी के द्वारा गाडी चलाई जा रही थी, जो बापस आते समय रात्री करीब 10ः30 बजे स्कोरपियो गाडी क्रमांक एम पी 15 सी बी 8967 के चालक विट्टु उर्फ दुर्गेश द्वारा यह जानते हुए स्टंट किया कि गाडी में बैठे व्यक्तियों मे से किसी की मृत्यू हो सकती है। गाडी को रिवर्स में स्टंट करते हुए चलाते आना और स्टंट करते हुए ग्राम बिजरी के पास गाडी आनियंत्रित होजाने से पीछे के पीछे जोर से इमली के पेड से टकरा गई। जिससे मनोज यादव को आई गंभीर चोट के कारण मृत्यू होगयी तथा पीयूष द्वुवेदी का घायल होना पाया गया। चालक विट्टू उर्फ दुर्गेश लोधी के विरूद्व अपराध धारा 304 भादवि का घटित करना पाये जाने से अपराध धारा सदर की कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपीगण का जमानत आवेदन पेश किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी विट्टू उर्फ दुर्गेश लोधी का प्रस्तुत जमानत का आवेदन निरस्त कर दिया गया।


Share News