चेतना न्यूज़

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 देवास 23 अप्रैल (चेतना न्यूज) अयोध्या जी में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के आकार लेने के बाद संपूर्ण भारत राममय हो चुका है लेकिन देवास स्थित झवेरी श्री राम मंदिर की राम बाग स्थित 25 बीघा भूमि अभी तक न मंदिर के नाम हो पाई है न ही वहा से कब्जा हटाया जा रहा है। देवास में झवेरी श्री राम मंदिर बजरंगपुरा (एम. जी. रोड) मंदिर की बावडिया स्थित खसरा न 54, 56, 57, 58, 59, 60 की 25 बीघा भूमि तत्कालिन सरकार देवास जूनियर द्वारा मंदिर और मंदिर में विराजित प्रभु श्री राम को दी गई थी जिसका मूल्य लगभग 500 करोड़ है। वर्तमान में हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी उक्त जमीन न तो मंदिर के नाम दर्ज की जा रही है न ही भूमि को मुक्त कराया जा रहा है इसलिए उक्त राम बाग की भूमि को मंदिर के नाम दर्ज करने तथा मंदिर को कब्जा दिलाए जाने के लिए पत्रकार वार्ता में दीपक जोशी (पूर्व मन्त्री म.प्रशासन), पंडित रितेश त्रिपाठी साधना प्रजापति,धर्मेन्द्र सिंह कुशवाह ने बताया कि इस भूमि के स्वामी मंदिर में विराजित प्रभु श्री राम जी हैं ट्रस्टी और रजिस्ट्रार मात्र प्रबंधक है इस संपत्ति को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। ट्रस्ट और रजिस्ट्रार को इस संपत्ति के मालिकाना अधिकार भी प्राप्त नहीं है लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम की भूमि को अन्य पक्षों को लगातार विक्रय किया गया है। प्रभु श्री राम मंदिर की इस भूमि के संबंध में एक विस्तृत आदेश माननीय जिला न्यायालय देवास द्वारा दिनाक 15/05/2005 को दिया गया था जिसमें यह उल्लेख था कि किसी भी ट्रस्टी द्वारा निजी लाभ के उद्देश्य से मंदिर की संपत्ति नहीं बेची जा सकती है तथा एस. डी. एम. द्वारा श्री राम मंदिर की भूमि को विक्रय करने वाली सभी अनुमतियों को वापस लेने के निर्देश दिए थे और झवेरी श्री राम मंदिर की संपत्ति को शासकीय संपत्ति बताने वाले आदेश को भी निरस्त किया गया था। इस आदेश के बाद तत्कालीन ट्रस्टी जिनके द्वारा प्रभु श्री राम की संपत्ति विक्रय की गई थी द्वारा एक रिट याचिका वर्ष 2012 में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में दायर की गई थी जिसका क्रमांक WP 2214/2012 निर्णय दिनाक 9/07/2017 में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायालय के आदेश को सही माना और रजिस्ट्रार द्वारा पारित श्री राम मंदिर भूमि को शासकीय भूमि मानने वाले आदेश को भी निरस्त कर दिया गया। इन सभी कार्यवाही / प्रकिया के बाद एसडीएम देवास द्वारा एक रिट अपील WA 788/2018 माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डबल बेंच में दायर की गई थी तथा अन्य पक्ष जिनके द्वारा उपरोक्त राम मंदिर की भूमि को अवैधानिक तरीके से क्रय किया था उन्होंने भी अलग अलग रिट अपील दायर की गई थी जो क्रमशः WA 1029/2022, WA1030/2022, WA60/2023 हैं और इनका निराकरण संयुक्त रूप से दिनाक 25/08/2023 को कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन देवास और एसडीएम देवास 500 से ज्यादा दिनों बाद अपील दायर की गई थी जिससे ऐसी आशंका है कि स्थानीय प्रशासन और एसडीएम भूमि विक्रेताओं क्रेताओं को लाभ पहुंचाना चाहता था या फिर वह किसी जनप्रतिनिधि, बाहुबली अथवा धन बल के दबाव में जानबूझकर समय रहते अपील नहीं कर पाया। वर्ष 2005 से सत्तारूढ़ दल और अधिकारियो की मिलीभगत से देवास की झवेरी श्री राम मंदिर की भूमि को अवैध क्रय विक्रय करने पर जिला न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के उपरांत भी स्थानीय प्रशासन द्वारा राम मंदिर की भूमि से कब्जा नही हटाया गया और न ही मंदिर का नाम खसरा और अन्य अभिलेखों में दर्ज किया जा रहा है जिससे श्री रामभक्तों में रोष है। इन सम्पूर्ण तथ्यों के साथ अभ्यावेदन श्रीमान कलेक्टर महोदय और श्रीमान एसडीम महोदय देवास को दिए जा चुके हैं लेकिन प्रशासन अभी तक कोई कार्यवाही करने में असमर्थ है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रशासन को अगले 7 दिनों में तत्काल राम मंदिर की भूमिका से कब्ज़ा हटाए तथा भू अभिलेख में श्री राम मंदिर का नाम दर्ज करने के लिए पुनः अवगतकरवाया जा रहा है। यदि प्रशासन द्वारा आगामी 7 दिवस में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो राम भक्तों और देवास की जनता को साथ लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। ऐसा संदेह है कि सत्तारूढ़ दल द्वारा प्रभु श्री राम की भूमि प्रभु श्री राम को वापस ना मिले इसके लिए प्रशासन पर दबाव बना कर कार्यवाही नही करने देते हैं तथा जानबूझकर प्रशासन को कानूनी कार्रवाई करने से रोकते हैं प्रभु श्री राम की इस भूमि के रिक्त होने पर भविष्य में भव्य श्री राम मंदिर आकर ले सकता है या देवास में देवी लोक के लिए भी एक बड़ी जगह शासन को मिल सकती है। इसके अतिरिक्त इस बड़ी भूमि का उपयोग देवास के जनहित के प्रोजेक्ट, सर्व सुविधा युक्त शासकीय अस्पताल के लिए किया जा सकता है। वर्तमान में देवास नगरीय क्षेत्र में इतनी बड़ी भूमि मिलना बड़ी दुर्लभ बात है। पूर्व में भी भूमि के अभाव में शासकीय कॉलेज शहर से 12 किलोमीटर दूर खोला गया था जिस कारण अधिकतर छात्र छात्राओं ने कॉलेज जाना ही बंद कर दिया था और अपनी शिक्षा भी अधर में ही छोड़ दी है इसलिए प्रभु श्री राम जी की भूमि को मुक्त करवा कर पुनः प्रभु श्री राम जी के नाम से दर्ज करवाया जाए और जनहित से जुड़े कार्यों में इस भूमि का उपयोग किया जाए। पूर्व में भी वक्फ कज्जात की सर्वे नंबर 203 ग्राम बिलावली स्थित भूमि भी इसी प्रकार से देवास विकास प्राधिकरण द्वारा एग्रीमेंट द्वारा रैशो डील की गई थी, जिसकी शिकायत भी की गई थी इसके पश्चात कलेक्टर महोदय की जांच में शिकायत सही पाई गई थी परंतु इस प्रकरण में भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। उपरोक्त प्रकरणों में लिप्त जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ भी माननीय सक्षम न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी तथा उनके योग्य कानूनी कार्रवाई की जावेगी।


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