किसानो के अनाज की राशि की बेईमानी करने वाले व्यापारी को 6 वर्ष का कारावास व 2 लाख के अर्थदण्ड की सजा

May 28, 2024 - 17:54
May 28, 2024 - 18:00
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किसानो के अनाज की राशि की बेईमानी करने वाले व्यापारी को 6 वर्ष का कारावास व 2 लाख के अर्थदण्ड की सजा

देवास 28 मई (चेतना न्यूज) कृषि उपज मण्डी  देवास में मेसर्स विद्या ट्रेडर्स के नाम से अनाज का व्यापार करने वाले दिलीपसिंह ठाकुर ने दिसम्बर 2018 में कृषि उपज मण्डी देवास में निलामी में लगभग 50 किसानो से 22 लाख रूपए का सोयाबीन क्रय किया व किसानो को सोयाबीन की राशी का भुगतान  आर टी जी एस करने का आश्वासन दिया। जिस पर किसान अपने घर चले गये आरोपी दिलीप सिंह ने किसानो से क्रय सोयाबीन मंडी के स्टाप को गुमराह करके विभिन्न फर्मो को विक्रय कर दिया। परन्तु किसानो को उनके अनाज की राशि का भुगतान नही किया था। जिस पर किसानो द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को अनाज की राशी का भुगतान प्राप्त नही होने की शिकायत की गई थी। अनाज मंडी देवास द्वारा किसानो की राशी का भुगतान किया गया था।
आरोपी ने जब किसानो के अनाज की राशी का भुगतान नही किया तो किसानो की  शिकायत पर कृषि उपज मण्डी सचिव ने पुलिस थाना बैक नोट प्रेस देवास में एक लिखित आवेदन किया। जिस पर अभियुक्त दिलीपसिह के विरुद्ध अपराध क्रं. 5/2019 धारा 406 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की

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