देवास सीएमएचओ कि कार्यवाही पर श्यामा डायग्नोस्टिक सेन्टर देवास को बंद करने नोटिस किया चस्पा

Jun 8, 2024 - 10:17
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देवास सीएमएचओ कि कार्यवाही पर श्यामा डायग्नोस्टिक सेन्टर देवास को बंद करने नोटिस किया चस्पा
देवास सीएमएचओ कि कार्यवाही पर श्यामा डायग्नोस्टिक सेन्टर देवास को बंद करने नोटिस किया चस्पा
देवास सीएमएचओ कि कार्यवाही पर श्यामा डायग्नोस्टिक सेन्टर देवास को बंद करने नोटिस किया चस्पा
देवास सीएमएचओ कि कार्यवाही पर श्यामा डायग्नोस्टिक सेन्टर देवास को बंद करने नोटिस किया चस्पा

श्यामा डायग्नोस्टिक सेन्टर देवास ,अपंजीकृत रूप से चिकित्सा व्यवसाय करते हुए मेडिकल स्टोर के अंदर अवैधानिक रूप से क्लीनीक के संचालन पर सीएमएचओ ने की कार्यवाही देवास सीएमएचओ कि कार्यवाही पर श्यामा डायग्नोस्टिक सेन्टर देवास को बंद करने नोटिस किया चस्पा देवास 6 जून (चेतना न्यूज) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शिवेन्द्र मिश्रा ने बताया कि पर श्यामा डायग्नोस्टिक सेन्टर 28.रजाक टावर स्टेशन रोड देवास में डॉ.परवीन खान द्वारा अपंजीकृत रूप से चिकित्सा व्यवसाय करते हुए मेडिकल स्टोर के अंदर अवैधानिक रूप से क्लीनीक का संचालन किया जा रहा है दिनांक 03.06.2024 को श्रीमति रूखसार पति शाकिर मोहम्मद निवासी सिल्वर कालोनी देवास की डी.एन.सी. की गई जिसके पश्चात् कॉम्पलीकेशन होने से रूखसार पति शाकिर मोहम्मद की उपचार के दौरान दिनांक 04.06.2024 को जिला चिकित्सालय मृत्यु हुई है। सीएमएचओ कार्यलय से जांचदल का गठन किया गया है। जाॅच दल में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ राजेन्द्र गुजराती ,डाॅ परवीन शेख, डीपीएचएनओ श्रीमति सुनिता सक्सेना द्वारा दिनांक-6.05.2024 को दोहर 1 बजे क्लीनिक का निरीक्षण किया गया बंद पाया गया डाॅ परवीन खान स्त्री रोग एवं चर्मरोग विशेषज्ञ के नाम का बोर्ड लगा पाया गया। डाॅ परवीन खान से दुरभाष पर सम्पर्क नही हुआ उक्त कृत्य मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 तथा म.प्र. उपचर्यागृह तथा रुजोपचार अधिनियम 1973 एंव नियम 1997 तथा संशोधित नियम 2021 का स्पष्ट उलंघन है। इसलिए तत्काल कार्यवाही करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर सेन्टर पर किया नोटिस चस्पा जवाब नही देने पर होगी अधिनियमों के उल्लंघन के तहत कार्यवाही। डाॅ मिश्रा ने बताया कि श्यामा डायग्नोस्टिक सेन्टर 28.रजाक टावर स्टेशन रोड देवास को सेन्टर पर सुचनापत्र चस्पा किया गया। आपका क्लीनीक /मेडिकल स्टोर का संचालन पूर्ण रूप से बंद करें आपकी योग्यता संबंधी दस्तावेज एवं मेडिकल संचालन संबंधित दस्तावेज तत्काल इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जॉच दल के समक्ष प्रस्तुत करें। जांच पूर्ण होने तक क्लीनिक/ मेडिकल स्टोर को यथास्थिति रखें ताला न खोला जावे एवं वहां स्थित सामग्री में हेरफेर न करें अन्यथा आपके विरूद्ध उक्त अधिनियमों के उल्लंघन के तहत पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जायेगी,

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